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मुंबई, इरोस टाइम्स: आप को बता दे की 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है।
कोर्ट के आदेशानुसार, एनआइए के पास पासपोर्ट जमा कराने के साथ साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत भी राशि देना है और ट्रायल कोर्ट में तारीखों पर उपस्थित भी होना होगा।
एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
साल 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट सात लोगों की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे।