नोएडा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, संरक्षक अशोक चौहान , प्रांतीय कोषाध्यक्ष नरेश कुच्छल, नवनीत गुप्ता, जिला महामंत्री राकेश गुप्ता, रामावतार सिंह, प्रांतीय महामंत्री उद्योग मंच आलोक गुप्ताने अपने संयुक्त बयान मे पत्रकारों की संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2017 से देश मे जी0एस0टी0 लागू होने जा रही है। व्यापार मण्डल इसका हार्दिक स्वागत करता है। कई बार ज्ञापन देने के बाद जी0एस0टी0 की कुछ खामियां दूर हुईं है परंतु कुछ खामियां ओर रह गई हैं। व्यापार मंडल चाहता है कि वे सभी खामियां दूर की जाये जिससे कि व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण न हो सके ।
प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि जी0एस0टी में पंजीकृत भारत वर्ष के व्यापारियों के जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे बीमा, पेंशन, विशिष्ट परिचय पत्र आदि मुहैया कराना भी सरकार का दायित्व है। अभी तक जी0एस0टी0 में व्यापारियों को कोई भी सुविधा मुहैया नही कराई गई है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इन बिंदुओं पर भी अवश्य गौर करे और व्यापारियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाये। सरकार को चाहिए कि खामियों का निराकरण करने केपश्चात ही जी0एस0टी0 लागू की जाए।
स्कूल बैग कर मुक्त किया जाना चाहिए जिस पर अभी जीएसटी 18% लागू करने जा रहे हैं। मंडी शुल्क को जीएसटी मे शामिल किया जाना चाहिए मध्यप्रदेश , बिहार एवं दिल्ली मे कोई मंडी शुल्क लागू नही है । इसलिए उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क तत्काल समाप्त किया जाए या सम्पूर्ण भारत एक समान किया जाए। सोने, चांदी के आभूषणो ओर कपड़ो पर जीएसटी की दर 1 प्रतिशत रखी जाये इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और व्यापारियों को सुविधा होगी। जीएसटी में जेल के सख्त प्रावधान को समाप्त कर व्यवहारिक बनाया जाये, जीएसटी में जुर्माने की दरें बहुत ज्यादा रखी गई है उन्हें कुछ हद तक काम किया जा सकता है,जीएसटी में सर्च एण्ड सीजर की धारा में अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गये हैं जिससे निश्चित ही व्यापारियों का शोषण बढ़ेगा और इंस्पेक्टर राज मे भी वृद्धि होगी इस पर पुनर्विचार कर व्यावहारिक बनाया जाये। धारा 54(14) के अंतर्गत सरकार को अधिकार है कि वह 1000 रुपये तक का रिफण्ड न दे यह अनुचित है। धारा 54 के अंतर्गत रिफण्ड लेट होने की स्तिथि में 6 प्रतिशत ब्याज देय का प्रावधान है इसे 18 प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योंकि व्यापारियों से 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात पेंशन एवं दुर्घटना बीमा देने का भी प्रावधान हो।खाद्य पदार्थो को चाहे वह ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए।इस अवसर पर प्रवक्ता नोएडा इकाई चंद्रप्रकाश गौड़, टेण्ट एसोसिएशन से मुकेश सिंघल, प्रांतीय महामंत्री उद्योग मंच आलोक गुप्ता, मंत्री उद्योग मंच सी0एल0 शुक्ला,राजेश अवाना, विनोद नामदेव, दिनेश महावर, रामावतार, विकास जैन, सुशील सिंघल, अशोक चौहान ,राकेश गुप्ता, मनोज भाटी, सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।